समस्तीपुर जिले में लॉक डाउन की दिशा निर्देश की पूर्ण जानकारी Complete information about the lock down guidelines in Samastipur district

वैश्विक महामारी कोविड-19 चीन से चलकर संपूर्ण दुनिया में त्राहिमाम मचा रहा है। प्रतिदिन नए-नए क्षेत्रों में फैलाव जारी है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक डॉक्टर रिसर्चर आदि कोविड-19 का टीका व दवा बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। आज दिनांक 2 अगस्त 2020 को www.worldometers.info केे अनुसार कोविड-19 से संक्रमित की संख्या निम्न है:-
दुनिया का आंकड़ा:-
दुनिया में कुल संक्रमितो की संख्या:-1,80,13,189
दुनिया में ठीक हुए की संख्या:-1,13,26,433
दुनिया में सक्रिय संक्रमितो की संख्या:-59,98,038
दुनिया में मृतकों की संख्या:-6,88,718
भारत का आंकड़ा:-
भारत में कुल संक्रमितो की संख्या:-17,51,919
भारत में ठीक हुए की संख्या:-11,46,879
भारत में सक्रिय संक्रमितो की संख्या:-5,67,637
भारत में मृतकों की संख्या:-37,403
बिहार का आंकड़ा:-
बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या:-54,508
बिहार में ठीक हुए की संख्या:-35,473
बिहार में सक्रिय संक्रमितों की संख्या:-18,723
बिहार में मृतकों की संख्या:-312
समस्तीपुर जिले का आंकड़ा:-
समस्तीपुर में कूल संक्रमितों की संख्या:-1272
समस्तीपुर में ठीक हुए की संख्या:-708
समस्तीपुर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या:-554
समस्तीपुर में मृतकों की संख्या:-10
समस्तीपुर जिले में दिनांक 31-07-2020 को मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया जिसमें 1751 लोगों की जांच की गई। इनमें 125 लोग बिना मास्क के पाए गए। इन सबों से ₹6250 जुर्माना वसूला गया तथा मास्क उपलब्ध कराया गया।
समस्तीपुर जिला अधिकारी का आदेश:-
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकाय क्षेत्र में दिनांक 01-08-2020 से दिनांक 16-08-2020 तक की अवधि के लिए प्रभावी दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।
कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। 
कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए दिशा निर्देश:-
1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय, स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय एवं लोक उपक्रम/निकाय खुले रहेंगे तथा 50% कर्मियोंं से कार्य लिया जाएगा। संबंधित कार्यालय प्रधान के द्वारा इस संबंध मेंं आवश्यकतानुसार निर्णय लेकर आदेश निर्गत किया जाएगा।
2. केंद्रर सरकार के निम्नांकित कार्यालय सामान्य रूप से सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्य करेंगे।
रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल, कोषागार, जनोपयोगिता(पेट्रोलियम/एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, उत्पादन एवं ट्रांसमिशन, डाकघर एवं एनआईसी।
3. राज्य सरकार के निम्नांकित कार्यालय सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में सामान्य रूप से कार्य करेंगे।
(क) पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा।
(ख) जिला प्रशासन, कोषागार, सूचना तकनीक सेवाएं एवं बेल्ट्रॉन द्वारा समर्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा।
(ग) विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन।
(घ) सभी नगर निकाय।
(च) वन प्रमंडल कार्यालय
(छ) सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यालय।
4. सभी निजी एवं सरकारी अस्पताल एवं सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान (उत्पादन एवं वितरण इकाई सहित) यथा-डिस्पेंसरी, चिकित्सा उपकरण की दुकाने, प्रयोगशाला, क्लीनिक, नर्सिंग होम एवं एंबुलेंस आदि का संचालन, सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्स, पारा मेडिकल कर्मियों के आवागमन एवं अस्पतालों में आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने हेतु जरूरी वाहनोंं का संचालन अनुमान्य होगा। पशु चिकित्सा से संबंधित सेवा एवं प्रतिष्ठानों का संचालन भी अनुमान्य होगा।
5. निजी कार्यालयों को 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति रहेगी।
6. निम्नांकित उपवादो को छोड़कर सभी व्यवसायिक निजी प्रतिष्ठानों का संचालन अनुमान्य रहेगा:-
(क) शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे।
(ख) रेस्टोरेंट एवं ढाबा से  खाना केवल होम डिलीवरी एवं घर ले जाने की अनुमति होगी।
(ग) सभी दुकाने तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलेंगे। दवा, अस्पताल, दूध की दुकाने, पेट्रोल पंप, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि अत्यावश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकाने तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों में दुकानदार एवं उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहन कर आने वाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश करने देंगे एवं सामग्री उपलब्ध कराएंगे। साथ ग्राहकों/आने वाले व्यक्तियों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
7. निम्नांकित उपवादो को छोड़कर सभी परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी:-
(क) रेल मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार रेल सेवाएं।
(ख) टैक्सी, ऑटो रिक्शा एवं रिक्शा (शनिवार एवं रविवार को बंद, आकस्मिक सेवाओं के लिए अनुमान्य)।
(ग) केवल अनुमान्य गतिविधियों के लिए निजी वाहन का उपयोग(शनिवार एवं रविवार को प्रतिबंधित,आकस्मिक सेवाओं के लिए अनुमान्य)।
(घ) सामानों के परिवहन तथा गोदामों में लोडिंग एवं अनलोडिंग।
(ड़) सभी सरकारी वाहन एवं सरकारी कर्मियों को लेे जाने वाले निजी वाहनों का परिचालन उनके कार्यालय पहचान पत्र के आधार पर अनुमान्य है।
8. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी।
9. सभी पूजा स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिक समूहों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
10. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम/सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी तथा पार्क एवं जिम्नेजियम बंद रहेंगे।
11. कृषि एवं निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों का संचालन अनुमान्य होगा।
12. रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक व्यक्तियों का आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों, औद्योगिक इकाइयों के शिफ्टवार संचालन, राष्ट्रीय उच्चपथ पर व्यक्तियों एवं सामानों का आवागमन तथा बस, ट्रेन एवं वायुयान से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के पहचान उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति रहेगी।
13. कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्गत राष्ट्रीय दिशानिर्देश तथा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थल पर थूकने दंडात्मक कार्रवाई तथा पान, गुटका, तंबाकू का उपयोग प्रतिबंधित, सैनिटाइजेशन आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. शनिवार को जिला प्रशासन के कार्यालय में केवल आंतरिक कामकाज होगा।
15. यह दिशानिर्देश दिनांक 01-08-2020(शनिवार) से दिनांक 16-08-2020(रविवार) तक प्रभावी रहेगा।

समस्तीपुर जिलाधिकारी का आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:-https://drive.google.com/file/d/1cD8Nfenj2DhDss7zkJX5h1yCAbmibVAg/view?usp=drivesdk
The global pandemic Kovid-19 is going on in full swing in the whole world from China.  The spread continues in new areas every day.  Scientists from all over the world are working day and night to make vaccines and medicines for researcher etc. Kovid-19.  Today, according to www.worldometers.info on 2 August 2020, the number of infected with Kovid-19 is as follows: -

 World figure: -

 Total number of infected in the world: -1,80,13,189

 Number of cured in the world: -1,13,26,433

 Number of active infections in the world: -59,98,038

 Number of dead in the world: -6,88,718

 Figures of India: -

 Total number of infected in India: -17,51,919

 Number of fixes in India: -11,46,879

 Number of active infectives in India: -5,67,637

 Number of dead in India: -37,403

 Data of Bihar: -

 Total number of infected in Bihar: -54,508

 Number of fixes in Bihar: -35,473

 Number of active infectives in Bihar: -18,723

 Number of dead in Bihar: -312

 Statistics of Samastipur district: -

 Number of Cool Infections in Samastipur: -1272

 Number of fixes in Samastipur: -708

 Number of active infectives in Samastipur: -554

 Number of dead in Samastipur: -10

 In Samastipur district, a campaign was conducted against those who did not wear masks on 31-07-2020, in which 1751 people were investigated.  Of these, 125 people were found without masks.  A penalty of ₹ 6250 was levied from all this and a mask was provided.

 Samastipur District Officer Order: -

 Effective guidelines have been issued for the period from 01-08-2020 to 16-08-2020 in District Headquarters, Sub-Divisional Headquarters, Block Headquarters and all Municipal Body Areas to prevent infection of Kovid-19.

 All types of activities will be restricted except for essential goods and services in the Containment Zone.

 Guidelines for Outside Containment Zone: -

 1. Government of India and State Government offices, autonomous / subordinate offices and public undertakings / bodies will remain open and work will be taken from 50% of the personnel.  Orders will be issued by the concerned head of the office after taking a decision in this regard as required.

 2. The following offices of the Central Government shall function normally in the presence of all employees.

 Defense, Central Armed Forces, Treasuries, Public Utilities (Petroleum / LPG), Disaster Management, Energy, Production and Transmission, Post Office and NIC.

 3. The following offices of the State Government will function normally in the presence of all employees.

 (A) Police, Home Defense Corps, Civil Defense, Disaster Management, Election and Prison.

 (B) District administration, treasury, information technology services and video conferencing service supported by Beltron.

 (C) Electricity, water supply, sanitation, health, supplies, water resources, agriculture and animal husbandry.

 (D) All municipal bodies.

 (F) Forest Division Office

 (G) Office related to social security.

 4. All private and government hospitals and all related medical institutions (including production and distribution units) such as dispensaries, medical equipment shops, laboratories, clinics, nursing homes and ambulances, etc., of all medical personnel, nurses, para medical personnel  The operation of vehicles required to maintain traffic and essential services in hospitals will be predictable.  The operation of veterinary services and establishments will also be presumptive.

 5. Private offices will be allowed to operate with 50% personnel presence.

 6. The operation of all commercial private establishments except the following remedies shall be presumptive: -

 (A) Shopping malls will not open.

 (B) Food from restaurants and dhabas will only be allowed for home delivery and take home.

 (C) All shops and commercial establishments will open only from Monday to Friday.  Except shops, hospitals, milk shops, petrol pumps, hotels and restaurants, all other essential establishments and services will be closed on Saturday and Sunday.  In all the shops / establishments, the shopkeepers and their workers will wear masks themselves and will allow the customers coming wearing masks to enter the shop and provide the material.  Also ensure compliance of social distancing to customers / visiting persons.

 7. All transportation services will be closed except for the following remedies: -

 (A) Railway services as per the guidelines of Ministry of Railways.

 (B) Taxis, auto rickshaws and rickshaws (closed on Saturdays and Sundays, presumptive for casual services).

 (C) Use of private vehicle only for presumptive activities (restricted on Saturdays and Sundays, assessable for casual services).

 (D) Transportation of goods and loading and unloading in warehouses.

 (E) The operation of all government vehicles and private vehicles carrying government personnel is presumable on the basis of their office identity card.

 8. All educational, training, research, coaching institutes will remain closed.  Online / distance education will be allowed.

 9. All places of worship will remain closed for common people.  No religious groups of any kind will be allowed to congregate.

 10. Social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious programs / mass programs will not be allowed and parks and gymnasiums will be closed.

 11. The operation of agriculture and construction related activities will be predictable.

 12. The movement of persons will be completely restricted from 10:00 am to 5:00 am.  Only essential activities, shift-wise operations of industrial units, movement of people and goods on the national highway and passengers traveling by bus, train and aircraft will be allowed to travel to their destination.

 13. National guidelines issued for prevention of infection of Kovid-19 and strict compliance of masks, social distancing, punitive action spitting in public place and use of pan, gutka, tobacco, sanitization etc. will be ensured.

 14. On Saturday, only internal work will be done in the district administration office.

 15. This guideline will be effective from 01-08-2020 (Saturday) to 16-08-2020 (Sunday).

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