लोकहित में अनिवार्य सेवानिर्वृत: बिहार सरकार Compulsory retirement in public interest: Government of Bihar
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर अपनी मंशा जता दी है कि प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा कर, जिसकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो चुकी हो तथा उसकी कार्य दक्षता या आधार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो अथवा जिसे सेवा में बनाए रखना लोकहित में न हो, को सेवानिवृत्त करा सकती है। कौन-कौन प्रभावित हो सकते हैं :- *. जिसकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। *. उसकी कार्य दक्षता कम हो गई हो या *. आधार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो अथवा *. जिसे सेवा में बनाए रखना लोकहित में न हो बिहार सरकार का क्या है प्रावधान :- **. बिहार सेवा संहिता के नियम-74(क) में प्रावधानित है कि "राज्य सरकार किसी सरकारी सेवक को, जिसने अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से कर्तव्य के 21 वर्ष और कुल सेवा के 25 वर्ष पूरे किए हो, सेवानिवृत्ति करा सकती है, यदि वह समझे कि उसकी कार्य दक्षता या आधार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो।" **. बिहार सेवा संहिता के नियम-74(ख)(ii) में प्रावधानित है कि "